वाराणसी : फूलपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई, दो हिस्ट्रीशीटरों पर लगाया गुंडा एक्ट 

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वाराणसी। अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के अभियान के तहत फूलपुर थाना पुलिस ने दो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों की गतिविधियों से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था। भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर उनके खिलाफ और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत बुधवार को थाना फूलपुर पुलिस ने रायसाहब गौतम पुत्र नंदलाल गौतम उर्फ नंदू निवासी बरहीकला तथा रमाशंकर यादव पुत्र लालमन यादव निवासी असिला के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी लंबे समय से मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। इनके विरुद्ध दर्ज मामलों और आपराधिक इतिहास के आधार पर यह पाया गया कि उनकी गतिविधियां क्षेत्र की शांति व्यवस्था और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन रही थीं। यही कारण है कि उनके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रायसाहब गौतम के खिलाफ वर्ष 2024 और 2025 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में दो मुकदमे दर्ज हैं। वहीं रमाशंकर यादव के विरुद्ध वर्ष 2025 में मारपीट, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में दो आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। फूलपुर थाना पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। यदि वे भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार और अधिक कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कमिश्नरेट क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिए अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे तत्वों पर कड़ी निगरानी रखकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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