वाराणसी : किराया भुगतान न करने वाले बकायेदारों को नोटिस, निरस्त होगा संपत्ति आवंटन
वाराणसी। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने गुरुवार को अधिकारियों संग मीटिंग की। इस दौरान आवंटित संपत्तियों, दुकानों के बकाया किराया और राजस्व के वसूली की समीक्षा की। उन्होंने बकाया किराया का भुगतान न करने वाले बकायेदारों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
उपाध्यक्ष ने विभिन्न योजनाओं में किराये पर एवं आसान मासिक किश्तों पर आवंटित सम्पत्तियों के बकाया की समीक्षा संपत्ति अनुभाग के साथ की गयी। किराये पर आवंटित सम्पत्तियों में 152 सम्पत्तियों के सापेक्ष रु. 7.67 करोड़ धनराशि बकाया तथा किश्तों पर आवंटित सम्पत्तियों में 217 सम्पत्तियों के सापेक्ष रु. 6.50 करोड़ धनराशि बकाया परिलक्षित होने पर उपाध्यक्ष ने प्रभारी संपत्ति को उपरोक्त बकाया वसूली हेतु नोडल अधिकारी नामित किया। उन्होंने संपत्ति अनुभाग के संबन्धित योजना पटल सहायकों को समस्त बकायेदारों को बकाया किराया शीघ्र प्राधिकरण कोष में जमा कराने के लिए पत्राचार करने के निर्देश दिए। कहा कि निर्धारित अवधि के अंदर किराया जमा न कराने वाले बकायेदारों का आवंटन निरस्त करते हुए नोटिस चस्पा करते हुए प्रवर्तन की कार्रवाई करें।
उपाध्यक्ष ने प्रत्येक शनिवार को अपराह्न 11.00 बजे से 02.00 बजे तक "विशेष संपत्ति कैम्प" प्राधिकरण कार्यालय में लगाने के निर्देश दिए। कहा कि बड़े बकायेदारों को बकाया जमा करने के लिए क्यूआर कोड व अन्य सुगम माध्यम उपलब्ध कराए जाएं। इससे राजस्व वसूली में वृद्धि होगी।
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