वाराणसी के नव-विस्तारित 21 वार्डों में नगर निगम वसूलेगा गृहकर, आवासीय भवनों को 5 वर्षों की छूट
वाराणसी। नगर निगम ने नव-विस्तारित क्षेत्रों के 21 वार्डों में गृहकर निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रथम चरण में केवल व्यवसायिक भवनों और भूमियों को गृहकर की परिधि में लाया जाएगा, जबकि आवासीय भवनों और भूमियों पर अगले पांच वर्षों तक गृहकर नहीं लगाया जाएगा। इस संबंध में कारपेट एरिया के आधार पर मासिक किरायेदारी दरों का प्रकाशन किया गया है। दरों पर आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।
नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि नव-विस्तारित क्षेत्रों में आवासीय और व्यवसायिक भवनों व भूमियों के चिन्हांकन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके बाद प्रथम चरण में व्यवसायिक भवनों और भूमियों पर गृहकर निर्धारण किया जाएगा। नगर निगम ने भवन स्वामियों को दरों पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 15 दिनों (28 दिसंबर 2024 तक) का समय दिया है।
प्रस्तावित दरें मार्ग की चौड़ाई के अनुसार चार श्रेणियों में विभाजित हैं
1. 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्गों पर स्थित भवन।
2. 12 से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्गों पर स्थित भवन।
3. 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्गों पर स्थित भवन।
4. आवासीय भूखंड जिन पर अभी तक निर्माण नहीं हुआ है।
गृहकर दरें तय करने वाले वार्ड भेलूपुर, ऋषि माण्डवी, सारनाथ, और वरुणापार जोन के विभिन्न क्षेत्रों में हैं। इनमें प्रमुख हैं: सीरगोबर्द्धनपुर, छित्तुपुर खास, भगवानपुर, शिवदासपुर, मण्डुआडीह, कन्दवा, करौंदी, ककरमत्ता, सुसुवाहीं, मढ़ौली, लोहता, सलारपुर, दीनापुर, संदहा, रमदत्तपुर, लेढ़ूपुर, फुलवरिया, गणेशपुर, लोढ़ान, पिसौर, और लालपुर मीरापुर बसहीं। नगर आयुक्त ने भवन स्वामियों से आग्रह किया है कि वे प्रकाशित दरों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए संबंधित जोन में कार्यालय अवधि के दौरान उपस्थित हों। सभी आपत्तियों पर सुनवाई के बाद मासिक किरायेदारी की दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

