वाराणसी : पानी के 6 प्लांटों के लाइसेंस निलंबित, 5 को नोटिस; 16 बिंदुओं पर जांच, 19 से लिए गए सैंपल
वाराणसी। बोतलबंद पानी की गुणवत्ता को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिले में संचालित कुल 33 बोतलबंद पानी के प्लांटों की जांच के दौरान मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर 6 प्लांटों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि 5 प्लांटों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच के तहत 19 प्लांटों से सैंपल लेकर उन्हें परीक्षण के लिए लखनऊ भेजा गया है।
यह कार्रवाई खाद्य विभाग के निर्देश पर की गई। सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड-2 के नेतृत्व में गठित टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित पानी के प्लांटों की गहन जांच की। जांच के दौरान कुल 16 बिंदुओं पर निरीक्षण किया गया, जिनमें शुद्ध पानी का उपयोग, बोतल व पैकेजिंग की गुणवत्ता, प्लांट की साफ-सफाई, पानी की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, पानी की टंकी व पाइपलाइन की स्वच्छता, आपूर्ति से पहले बैच नंबर व डेट का उल्लेख, लाइसेंस की वैधता और लेबलिंग मानकों का पालन शामिल था।
जांच में सामने आया कि कई प्लांट निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। 6 प्लांटों में अधिक गड़बड़ी मिली। इस पर उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जो प्लांट सभी मानकों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार मानक उल्लंघन पर छह महीने की जेल और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। यदि जांच में यह साबित होता है कि प्लांट से आपूर्ति किया गया पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो संबंधित संचालकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। कार्रवाई से जिले में बोतलबंद पानी के कारोबार से जुड़े संचालकों में हड़कंप मचा रहा।

