वाराणसी : 31 मई तक जमा करें लाइसेंस शुल्क, 1 जून से लगेगा 50 फीसदी विलंब शुल्क, नगर निगम की बकायेदारों पर सख्ती

nagar nigam
WhatsApp Channel Join Now

वाराणसी। नगर निगम की ओर से सभी लाइसेंसधारकों से अपील की गई है कि अपने प्रतिष्ठानों का वार्षिक लाइसेंस शुल्क 31 मई तक अनिवार्य रूप से जमा कर दें। तय समयसीमा के बाद, यानी 1 जून 2025 से देय शुल्क पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त विलंब शुल्क लागू होगा।

नगर निगम सीमा क्षेत्र में संचालित होने वाले होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, हॉस्टल, नर्सिंग होम, निजी अस्पताल, पैथोलॉजी, एक्स-रे/सीटी स्कैन/एमआरआई/फिजियोथेरेपी सेंटर, योगा क्लीनिक, प्राइवेट क्लीनिक, बार, शराब की दुकानें, प्राइवेट कोचिंग सेंटर, बस सेवाएं, बिल्डर्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, हाथ ठेला, बर्फ की फैक्ट्रियां, ईंट भट्ठे, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल सहित कई अन्य व्यवसायों को निर्धारित समय सीमा के भीतर शुल्क जमा करना अनिवार्य किया गया है।

नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने स्पष्ट किया कि 1 जून 2025 के बाद शुल्क जमा करने पर 50% अतिरिक्त राशि विलंब शुल्क के रूप में ली जाएगी, जिससे बचने के लिए सभी लाइसेंसधारकों से समय पर शुल्क जमा करने की अपील की गई है। शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 'स्मार्ट काशी' मोबाइल एप लॉन्च किया गया है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर शुल्क जमा किया जा सकता है। एप से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए नगर निगम कार्यालय के कक्ष संख्या 43 में कार्यदिवसों में संपर्क किया जा सकता है।

Share this story