वेतन न जारी करने पर वाराणसी DIOS के खिलाफ जमानती वारंट, हाईकोर्ट ने वाराणसी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में किया तलब

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वाराणसी/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) अवध किशोर सिंह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उनके नाम जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें 28 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) वाराणसी के माध्यम से तामील कराने को कहा गया है।

यह कार्रवाई न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की अदालत से उस समय सामने आई, जब शिक्षकों अजय कुमार सिंह, सुरेश कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह और विरेंद्र कुमार सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ऐश्वर्य कुमार सिंह ने कोर्ट को अवगत कराया कि हाईकोर्ट द्वारा पहले दिए गए वेतन भुगतान आदेश के बावजूद, संबंधित अधिकारी ने उसका अनुपालन नहीं किया।

शिक्षकों की शिकायत थी कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिला, जिसके लिए उन्होंने पहले ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन आदेश के बावजूद वेतन भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने अवमानना याचिका दाखिल की।

हाईकोर्ट ने पहले ही संबंधित अधिकारी को नोटिस भेजकर आदेश के अनुपालन का शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। लेकिन न तो कोई जवाब कोर्ट में दाखिल किया गया और न ही अधिकारी स्वयं उपस्थित हुए। इस उपेक्षा को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने अब सीधा वारंट जारी करने का निर्देश दे दिया है।
 

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