वाराणसी में निजी स्कूलों पर कसा शिकंजा, तीन दिन में फीस सार्वजनिक करने का निर्देश
वाराणसी। निजी स्कूलों की ओर से मनमानी फीस वसूली की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को शुल्क विनियम अधिनियम 2018 के तहत फीस की सूचना सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेंद्र प्रताप सिंह ने सभी स्कूलों को तीन दिन के अंदर फीस सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जानकारी देनी होगी।
दरअसल, निजी स्कूलों की ओर से फीस की मनमाना वसूली की शिकायतें मिल रही थी। इस पर डीआईओएस ने सभी स्कूल संचालकों को पत्र लिखकर फीस की सूचना सार्वजनिक करने का आदेश दिया। शैक्षणिक सत्र 2024-25, 2025-26 और चालू सत्र 2026-27 की फीस और निधि से जुड़ी पूरी जानकारी तीन दिन के अंदर स्कूल के सूचना पट्ट और वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए। साथ ही यह विवरण संबंधित कार्यालय में भी उपलब्ध कराना होगा।
डीआईओएस ने स्कूल संचालकों को चेताया कि यदि तय समय सीमा के अंदर आदेश का पालन नहीं किया गया तो स्कूलों के खिलाफ अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें मान्यता पर असर पड़ने के साथ अन्य दंडात्मक कदम भी शामिल हो सकते हैं।

