वाराणसी : अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, दो निर्माण किए सील, मची खलबली 

नले
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वाराणसी। विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माणों के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत जोन-1, वार्ड-सिकरौल में दो निर्माणों को सील कर दिया गया। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। सील की गई संपत्तियों को संबंधित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।

ओमकार प्रसाद पाण्डेय द्वारा निर्मित भवन: मौजा-नदेसर, वार्ड-सिकरौल में लगभग 300 वर्गमीटर भूमि पर जी+3 तल का निर्माण कार्य बिना मानचित्र स्वीकृति के कराया जा रहा था, जिसे सील किया गया। संगीता जायसवाल द्वारा निर्मित भवन: मौजा-वरुणा पुल पश्चिम, वार्ड-सारनाथ में लगभग 100x30 वर्गफुट के क्षेत्र में जी+2 तल का अनाधिकृत निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे सील कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय ने आम जनता से अपील की है कि केवल वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट वाले प्लॉट ही खरीदें और मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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