अवैध निर्माण पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, दो भवन सील, मची खलबली
वाराणसी। विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाते हुए जोन-3 के अंतर्गत दो निर्माण स्थलों को सील किया। शहर में अवैध निर्माण और बिना मानचित्र स्वीकृत कराए हो रहे कार्यों पर नजर रखते हुए प्रवर्तन टीम ने विभिन्न इलाकों में जांच की और अनियमितता पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई की।
पहली कार्रवाई चौक वार्ड के सीके 52/15 की है, जहां अजय केशरी द्वारा लगभग 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिना किसी स्वीकृति के बेसमेंट का निर्माण कार्य किया जा रहा था। निर्माण के दौरान कोई वैध दस्तावेज या स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27, 28(i), और 28(ii) के तहत जोनल अधिकारी द्वारा तुरंत सील की कार्यवाही की गई।
दूसरी कार्रवाई चौक वार्ड के ही सीके 43/138, गोविन्दपुरा क्षेत्र में की गई, जहां कद्दरुदीन निशा बेगम द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए द्वितीय तल पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। इस मामले में भी जोनल अधिकारी द्वारा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत निर्माण स्थल को सील कर दिया गया। इस दौरान जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति और अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश मौके पर मौजूद थे।
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