सिगरा पर बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहा था रेस्टोरेंट, वाराणसी विकास प्राधिकरण ने किया सील
VDA के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने 18 सितंबर 2024 को स्थल का निरीक्षण किया था और भवन स्वामी को आदेश दिया था कि वह बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए करे, न कि रेस्टोरेंट चलाने के लिए। आदेश की अवहेलना के बाद, जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से चल रहे रेस्टोरेंट को खाली कराकर सील कर दिया।
पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई
रेस्टोरेंट को सील करने की कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश, प्रवर्तन दल, सुपरवाइजर और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहे।
विकास प्राधिकरण की सख्त चेतावनी
विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट वाले प्लॉट ही खरीदें और मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण न करें। ऐसा न करने पर प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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