वाराणसी विकास प्राधिकरण ने प्लाटिंग कराई ध्वस्त, दो अवैध निर्माण सील, पुलिस करेगी निगरानी 

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वाराणसी। शहर में हो रहे अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। प्रवर्तन दल ने अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया। वहीं दो अवैध निर्माण सील करा दिए। इसकी निगरानी का जिम्मा स्थानीय पुलिस थानों को सौंपा गया है। साथ ही निर्माणकर्ताओं को भी सील तोड़कर दोबारा निर्माण न कराने की हिदायत दी गई है। वीडीए की कार्रवाई से खलबली मची रही। 

दशाश्वमेध वार्ड के परमानंदपुर मौजा में आलोक कुमार की ओर से बिना नक्शा पास कराए लगभग पांच बीघा में प्लाटिंग कराई जा रही थी। इसकी शिकायत मिलने पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति, अवर अभियन्ता अशोक कुमार त्यागी और रविन्द्र प्रकाश प्रवर्तन दल और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वीडीए अधिकारियों ने अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया। 

दशाश्वमेध वार्ड में सूबेलाल गुप्ता, निवासी भवन संख्या सीके-57/57, रेशम कटरा की ओर से पूर्व निर्मित भवन को तोड़ते हुए भूतल पर पिलर का निर्माण कार्य किया जा रहा था। कुछ आंशिक भाग में छत ढलाई का भी निर्माण कराया जा रहा था। अनाधिकृत निर्माण पर पक्ष को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27, 28 (1) एवं 28(2) के तहत पहले नोटिस दी गई थी, इसके बावजूद अवैध निर्माण जारी रहा। इस पर बुधवार को अवैध निर्माण को सील करा दिया गया। 

कोतवाली वार्ड में राहुल सेठ पुत्र गोपाल सेठ की ओर से भवन संख्या के-62/80, बुलानाला (कन्हैया लाल अलंकार मंदिर के पीछे) अनाधिकृत रूप से भवन निर्माण कराए जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस जारी की गई थी। इसके बावजूद अनाधिकृत निर्माण की शिकायत पर अवर अभियंता की ओर से स्थलीय निरीक्षण कराया गया। इस दौरान शिकायत सही पायी गई। इस पर भवन को सील करते हुए निगरानी के लिए पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द कर किया गया।

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