वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 17 बीघा अवैध निर्माण कराया ध्वस्त, एफआईआर दर्ज, मची खलबली 

नले
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वाराणसी। विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण पर कार्रवाई का दौर जारी है। इसी क्रम में प्रवर्तन दल ने शुक्रवार को 17 बीघा में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया। वहीं निर्माणकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में खलबली मची रही। 

रामनगर वार्ड के अदलहाट मौजा-मुजफ्‌फरपुर के समीप बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अज्ञात की ओर से लगभग पांच बीघा में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। अनाधिकृत प्लोटिंग के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-14 व 15 का खुला उल्लंघन किए जाने के कारण प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। विकासकर्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थाना-अदलहाट,जिला-मिर्जापुर को तहरीर भी प्रेषित कर दी गयी हैl

रामनगर वार्ड अन्तर्गत बबलू चौरसिया, मौजा रसूलागंज, टेंगरा मोड़ से नारायनपुर रोड थाना-अदलहाट, वार्ड-रामनगर में अनाधिकृत रूप से निर्माण कराए जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आर 15/24/ को नोटिस की कार्रवाई की गई थी, सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने हेतु पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। किन्तु मानचित्र स्वीकृत नहीं होने पर अनाधिकृत निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा की सतत निगरानी हेतु सौप दिया गया। शिवपुर वार्ड के अजयपुर के पास बिना मानचित्र स्वीकृत कराए दिलीप कुमार लगभग 6 बीघा पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। इसकी शिकायत पर प्रवर्तन दल ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। वहीं मुकदमा दर्ज करने के लिए शिवपुर थाना में तहरीर दी गई। 


सारनाथ वार्ड के चौबेपुर थाना के मौजा-गंज चौखण्डी स्तूप के सामने बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लालचन्द्र यादव की ओर से लगभग 15 बिस्वा तथा अज्ञात की ओर से मौजा-सन्दहा, रिंग रोड थाना-चौबेपुर के अन्तर्गत लगभग 6 बीघा पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। अवैध प्लोटिंग के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-14 व 15 का खुला उल्लंघन किए जाने के कारण प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं विकासकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को तहरीर दी गई।

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