वाराणसी में अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण की ताबड़तोड़ कार्रवाई, बेसमेंट पर चलवाया बुलडोजर, 6 भवन सील

वाराणसी। विकास प्राधिकरण ने जोन-4 और जोन-3 के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। इन कार्रवाइयों के तहत एक ओर जहां कब्जा प्राप्त भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, वहीं दूसरी ओर कई निर्माणों को सील भी किया गया। प्राधिकरण की कार्रवाई से खलबली मची रही।
वार्ड नगवां/भेलूपुर के अंतर्गत शोएब अंसारी द्वारा रविंद्रपुरी कॉलोनी के प्लॉट नंबर 139ए, आराजी संख्या मि.जु. 981, मौजा-भदैनी, तहसील सदर पर लगभग 442.45 वर्गमीटर में बेसमेंट निर्माण कार्य किया जा रहा था। यह भूमि “Bhelupur Housing and General Development Scheme” के अंतर्गत भू-अर्जन योजना और कब्जा प्राप्त श्रेणी में आती है।
शोएब अंसारी को पूर्व में ही 19.11.2022 को ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया था। वहीं 09.04.2025 को निर्माण अनुमति के लिए प्रस्तुत प्रत्यावेदन को भी निरस्त कर दिया गया था। प्रवर्तन दल व पुलिस बल की उपस्थिति में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता सोनू कुमार की मौजूदगी में कार्रवाई की गई।
इसके अलावा सचिव वेद प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में जोन-3 की प्रवर्तन टीम ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत कार्रवाई करते हुए छह अवैध निर्माणों को सील किया। सुप्रीत गुजराती द्वारा स्टील्ट+1 तल तक निर्माण किया गया, जबकि व्यावसायिक मानचित्र स्टील्ट+3 मंजिल का स्वीकृत था। अनूप व दिव्यांश अग्रवाल ने आवासीय मानचित्र लेकर उसे व्यावसायिक प्रयोजन में इस्तेमाल किया।
संजीव कुमार द्वारा बी+जी+2 तल का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के पूर्ण किया गया। संगीता विश्वकर्मा द्वारा बी+जी+3 तल का व्यावसायिक निर्माण अवैध रूप से किया गया। राजेश कुमार माली व सुरेश कुमार सिंह ने 15000 वर्गमीटर क्षेत्र में जीडी लॉन नाम से अवैध निर्माण किया। अंशुमन ने 5000 वर्गमीटर में बिना मानचित्र स्वीकृति वेयरहाउस बनाया।