वाराणसी: राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर अर्जी दाखिल, कोर्ट ने मांगी थाने से रिपोर्ट
वाराणसी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ बयान को लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी पर कोर्ट ने स्थानीय थाने से रिपोर्ट तलब की है और मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने अपने वकील अलख नारायण राय और संदीप यादव के माध्यम से कोर्ट में यह आवेदन दाखिल किया। अर्जी में कहा गया है कि राहुल गांधी ने अपने हालिया अमेरिका दौरे के दौरान बयान दिया था कि "भारत में सिखों के बीच असुरक्षा का माहौल है। उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति नहीं है और न ही गुरुद्वारों में जाने की इजाजत दी जा रही है।"
अर्जी में कहा गया है कि इस बयान का खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने समर्थन किया है, जिससे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। अर्जी में दावा किया गया है कि राहुल गांधी के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका उद्देश्य भारत में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की साजिश है। इसलिए, उनके खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है।
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