वाराणसी : मुफ्त में मिलेगा नए मकान का नंबर, भवन स्वामियों को नगर निगम की सौगात
वाराणसी। नए भवन का नंबर अब भवन स्वामियों को मुफ्त में मिलेगा। वहीं तत्काल नगर निगम के अभिलेखों में नाम दर्ज करते हुए कर का निर्धारण कर दिया जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भवन स्वामियों को राहत दी है।
महापौर अशोक कुमार तिवारी ने गृहकर की समीक्षा बैठक में इस बात का परीक्षण कर निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया था। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी कुमार असीम रंजन को परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी की ओर से दिए गए प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नगर निगम अधिनियम 1959 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत नए भवन, जो प्रथम बार धारा-173 व 174 के अन्तर्गत कराच्छादन व कर के दायरे में लाए जाते हैं, उन पर धारा-213 की कार्रवाई न कर मात्र कर निर्धारण करते हुए (यथा स्वकर से प्रपत्र क-ख) कराच्छादन के दायरे में लाया जाना नियमानुसार उचित है। इससे नगर निगम की आय में बढ़ोत्तरी के साथ ही छूटे भवनों को कर के दायरे में लाया जाना सुविधाजनक होगा।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर नगर आयुक्त ने इसे तत्काल सभी जोनो में लागू करने हेतु आदेशित किया। निगम के इस निर्णय के आधार पर कोई भी भवन स्वामी अपने नए भवन का विवरण यथा रजिस्ट्री पेपर, हलफनामा व अन्य आवश्यक अभिलेख लेकर सम्बन्धित जोन पर प्रस्तुत करेगा तो तत्काल उनको नया नम्बर देते हुए उनके भवन पर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप भरने के बाद गृहकर का निर्धारण कर दिया जाएगा। कोई भी भवन स्वामी अपना आवेदन नगर निगम वाराणसी के सम्बन्धित जोनल कार्यालय या नगर निगम मुख्यालय स्थित कंप्यूटर सेल/ मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। जिन भवनों पर पूर्व से नगर निगम की ओर से नम्बर दिया जा चुका है, ऐसे भवनों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।
हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिये यहां क्लिक करें, साथ ही लेटेस्ट हिन्दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लिये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लिये यहां क्लिक करें।