वाराणसी : सावन में कांवड़ मार्गों पर मांस-मछली की बिक्री पर रोक, नगर निगम ने जारी किए सख्त निर्देश

WhatsApp Channel Join Now

वाराणसी। सावन माह में काशी आने वाले लाखों कांवड़ियों और शिवभक्तों की धार्मिक आस्था एवं श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए वाराणसी नगर निगम ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर मांस, मछली और मुर्गा बिक्री को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख कांवड़ मार्गों पर अवैध रूप से संचालित मांस, मछली और चिकन की दुकानें पूरे सावन माह में बंद रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज ने बताया कि सावन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए बाबा विश्वनाथ के दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए काशी पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से सभी जोनल अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण और प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नगर निगम की विशेष टीमें कांवड़ मार्गों, प्रमुख सड़कों, बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाकर अवैध रूप से संचालित मांस, मछली और मीट की दुकानों की जांच करेंगी। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां तत्काल दुकान बंद कराते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने सभी दुकानदारों और व्यापारियों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह पालन करें और सावन माह के दौरान कांवड़ मार्गों पर मांस, मछली अथवा मुर्गे की बिक्री न करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही, आदेश की अवहेलना या अवैध बिक्री को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध दंडात्मक एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

Share this story