वाराणसी: खाने-पीने के सामान में मिलावटखोरी की तो खैर नहीं, ढाबों व रेस्टोरेंट के किचन में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य, खाद्य विभाग का निर्देश

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वाराणसी। उत्तर प्रदेश में मिलावट और गंदगी युक्त खाद्य सामग्री बेचने वालों के लिए अब सख्त नियम लागू हो गए हैं। खाद्य विभाग ने खाने-पीने की दुकानों और प्रतिष्ठानों में CCTV कैमरे लगाने का निर्देश जारी किया है। निर्देश के अनुसार, जो भी दुकानदार या रेस्टोरेंट मालिक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है।

शासन के आदेश का पालन अनिवार्य

वाराणसी के खाद्य विभाग को भी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा एक पत्र भेजा गया है, जिसमें खाद्य कारोबार में आम जनता को शुद्ध और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में बताया गया कि हाल के दिनों में जूस और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट और गंदगी की घटनाएं सामने आई हैं, जो आम जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 का उल्लंघन है और इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। 

रेस्टोरेंट और ढाबों में CCTV कैमरे अनिवार्य

आदेश के अनुसार, सभी ढाबों, रेस्टोरेंट और खाने-पीने के अन्य प्रतिष्ठानों में CCTV कैमरों का उपयोग अनिवार्य किया गया है। इन कैमरों से ग्राहकों के बैठने की जगह से लेकर किचन तक की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया गया है कि कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए और आवश्यकतानुसार पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा, खाद्य पदार्थ तैयार करते समय मास्क और हैण्ड ग्लव्स का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। वाराणसी खाद्य विभाग इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगा और मिलावटखोरी पर नजर रखेगा।
 

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