वाराणसी: 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत एसिड अटैक केस में अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा

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वाराणसी। पुलिस की विशेष पहल 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी और सतत निगरानी का परिणाम एक बार फिर सामने आया है। थाना सारनाथ में पंजीकृत एसिड अटैक के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामले में दोषी ठहराए गए अभियुक्त की पहचान गोविंद राजभर पुत्र नारायण राजभर निवासी हिरामनपुर के रूप में हुई है। उस पर गंभीर धाराओं में आरोप तय किए गए थे, जिसके बाद अदालत में पुलिस व अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी की।

अदालत ने गोविंद राजभर पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आदेश के अनुसार, यदि वह यह धनराशि अदा नहीं करता है, तो उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के माध्यम से गंभीर अपराधों में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए तेज और प्रभावी पैरवी की जा रही है। यह फैसला पीड़ितों को न्याय प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

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