किशोरी के अपहरण, छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के आरोपित को तीन वर्ष की कैद, दस हजार जुर्माना

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने 14 वर्षीया छात्रा के अपहरण व छेड़खानी के आरोपित अंकित मिश्र को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कैद और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला बड़ागांव थाना क्षेत्र का है। अदालत में विशेष लोक अभियोजक मृदुल मयंक व वादी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने पैरवी की।
प्रकरण के अनुसार 25 जून 2016 की रात 14 वर्षीय किशोरी मकान के छत पर परिजनों के साथ सो रही थी। इसी दौरान आरोपित एक साथी के साथ पहुंचा और आवाज देकर किशोरी को जगाया। किशोरी जगी तभी उसे सुंघाकर भगा ले गया। सुबह को होश में आने पर किशोरी ने अपने को बाबतपुर क्षेत्र में पाया।
आरोपित ने उसके साथ छेड़खानी की फिर एक मंदिर के पास उसे छोड़कर भग गया। धमकी दी कि किसी को बताई तब भाई और पिता को मार देंगे। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान आरोपित को अपहरण, छेड़खानी और पक्सो एक्ट का दोषी पाया और सजा सुना दी।
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