यूपी-बिहार बॉर्डर पर वसूली के मुख्य आरोपी थानेदार व सिपाही वाराणसी कोर्ट में हुए पेश, कोर्ट ने भेजा जेल
कोर्ट में न्यायिक रिमांड बनाने के लिए अभियोजन की ओर से एडीजीसी आलोक श्रीवास्तव व विनय सिंह ने पक्ष रखा। उधर अरसी गोला गोरखपुर निवासी आरोपी पन्नेलाल की ओर से अधिवक्ता श्यामधर ओझा ने आरोपी के बीमारी के संबंध में अर्जी दी। आरोपी की ओर से कहा गया कि उसकी कुछ माह पहले दुर्घटना हुई थी। जिसमे पेट में चोटे आई थी। इसका एक्सरे भी हुआ था। उक्त चोट के संबंध में आज भी दवा चल रही है।
आरोपी ने कोर्ट से उचित इलाज कराने की आदेश पारित करने के गुहार लगाई है। जिसपर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को जेल मैनुअल के तहत उचित चिकित्सा उपलब्ध कराने के आदेश दिया। इससे पहले इस मामले में पहले 18 अन्य आरोपी जेल जा चुके हैं।
हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिये यहां क्लिक करें, साथ ही लेटेस्ट हिन्दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लिये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लिये यहां क्लिक करें।