80 लाख रुपये गबन में यूरेका फर्म के मालिक समेत दो को कोर्ट ने नही दी अग्रिम जमानत

COURT

वाराणसी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने एक करोड़ रुपये गबन करने के मामले में यूरेका फर्म के मालिक को अग्रिम जमानत नही दी। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए भोपाल (मध्य प्रदेश) निवासी चन्द्रशेखर चौरसिया व हिमांशु मीना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध प्रभारी डीजीसी मुनीब सिंह चौहान व वादी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने किया। 

प्रकरण के अनुसार फर्म पैराडाइज एंड कम्पनी के प्रोपराइटर शरद सिंह ने थाना लालपुर पांडेयपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया कि उनके परिचित दिलीप सिंह बघेल दिसंबर 2017 में उनके पास आये। वह जिस कंपनी में वह काम करते थे उसमें पार्टनर बनने और एक करोड़ रूपये इंवेस्ट करने की बात कही। इसके बाद वह यूरेका कंपनी के डायरेक्टर चंद्रशेखर चौरसिया और हिमांशु मीना से मिलवाने लखनऊ ले गये।

कंपनी के डायरेक्टरों से बातचीत के दौरान 30 जनवरी 2018 को वादी ने अपनी फर्म के खाते से एक करोड़ रुपये आरोपितों के फर्म के खाते में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद आरोपितों ने कुछ दिनों बाद पार्टनरशिप भी बनवाने की बात कही। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद जब उसने पूछताछ की तो वे लोग टाल-मटोल करने लगे। काफ़ी दबाव बनाने पर आरोपितों ने 20 लाख रुपये दिये। शेष बकाया 80 लाख रुपये देने से इंकार कर दिया।
 

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