काशी में गंगा पार नही बसेगी टेंट सिटी, दो कंपनियों पर लगा 17 लाख रुपए का जुर्माना

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वाराणसी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के सख्त रुख को देखते हुए टेट सिटी बसाने वाली कंपनियों ने फिलहाल अपने कदम खींच लिए हैं। ऐसे में इस बार गंगा उस पार टेंट सिटी नहीं बसाई आएगी। एनजीटी के रूख के बाद इस मामले में प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। वही दूसरी तरफ शासन ने एक साल पहले टेंट सिटी बसाने वाली दो कंपनियों पर 17 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। जनवरी 2023 में पहली बार गंगा पार रेती पर बसाई गई टेंट सिटी को बसाने में मानकों के उल्लंघन का आरोप लगा है। 
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वही इस मामले में एनजीटी ने शासन और प्रशासन को भी तलब किया था। इसी वजह से इस वर्ष टेट सिटी बसाने की योजना को धरातल पर नहीं उतारा आया। गौरतलब है, कि पहली बार गंगा पार रेती पर टेट सिटी जनवरी 2023 में बसाई गई थी। 14 जनवरी 431 मई तक टेंट सिटी का संचालन कराया गया और इस दौरान करीब 50 हजार से अधिक सैलानियों ने टेंट सिटी का लुत्फ उठाया था।
बड़ी संख्या में पर्यटकों की डिमांड को देखते हुए कंपनियों ने नवंबर से मई तक टेंट सिटी बसाने का निर्णय लिया था। मगर, मामला एनजीटी में जाने के बाद इस योजना पर ग्रहण लग गया। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार टेंट सिटी को पूरी तरह बसाने में करीब दो महीने का वक्त चाहिए होगा। फिलहाल, एनजीटी में मामला होने के चलते इसको शुरुआत नहीं हो पाएगी। वही वाराणासिंक डीएम एस.राजलिंगम का कहना है कि एनजीटी के निर्णय का जिला प्रशासन अनुपालन करवाएगा।

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