सुप्रीम सुनवाई : ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर अंतरिम रोक, अब सात अगस्त को होगी सुनवाई 

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हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक 

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कॉर्बन डेटिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 मई के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि इस मामले में संभलकर चलने की जरूरत है। हाईकोर्ट के आदेश की बारीकी से जांच करनी होगी।

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हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से वकील हुजेफा अहमदी ने यह याचिका दायर की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिहा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने इसकी सुनवाई की। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट मे पहले ही कैविएट दाखिल कर चुका है। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को कथित शिवलिंग की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की निगरानी में कार्बन डेटिंग का आदेश आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह कैसे होगा? इस पर वाराणसी कोर्ट निर्णय लेगा। उन्हीं की निगरानी में यह काम किया जाएगा। गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर में 16 मई, 2022 को सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग मिला था। हिंदू पक्ष ने पहले वाराणसी कोर्ट में इसकी कॉर्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे की मांग की थी। हालांकि तब कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। 
 

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