संपत्ति कर बकायेदारों पर सख्ती: मरकजी दारुल उलूम भवन कुर्क, पांच दिन में भुगतान नहीं हुआ तो होगी नीलामी

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वाराणसी। नगर निगम ने संपत्ति कर के बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में कोतवाली जोन के आदि विश्वेश्वर (कुंडी नगर टोला) स्थित भवन संख्या सी.के. 39/24-25 को कुर्क कर दिया गया है। यह भवन मरकजी दारुल उलूम के स्वामित्व में है। नगर निगम ने पांच दिन का समय दिया है। यदि निर्धारित समयावधि में बकाया टैक्स का भुगतान नहीं किया गया तो भवन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 

नगर निगम के अनुसार इस संपत्ति पर कुल 24,16,237 रुपये का बकाया था, जिसमें से अब तक केवल 3,90,000 रुपये ही जमा किए गए हैं। शेष 20,26,237 रुपये का भुगतान न होने पर निगम ने यह कठोर कदम उठाया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कई बार नोटिस देने और संपर्क करने के बावजूद भवन स्वामी द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई।

कुर्की की कार्रवाई के साथ ही निगम ने अंतिम चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि पांच दिनों के भीतर पूरी बकाया राशि जमा नहीं की गई, तो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 513 एवं 514 के तहत भवन की सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कुर्की अवधि के दौरान संपत्ति के हस्तांतरण, विक्रय, गिरवी या किसी भी प्रकार के अनुबंध पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस कार्रवाई के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राजस्व निरीक्षक आलोक भट्टाचार्य को सौंपी गई है।

इसी के साथ नगर निगम ने अन्य बकायेदारों को भी सख्त संदेश दिया है। निगम प्रशासन ने बताया कि जलकर पर सरचार्ज माफी की अवधि 31 मार्च तक ही प्रभावी है। इसके बाद गृहकर, जलकर और सीवरकर जमा न करने वाले उपभोक्ताओं से सरचार्ज सहित वसूली की जाएगी।

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शहर के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि वे 31 मार्च से पहले अपने सभी बकाया करों का भुगतान कर दें, ताकि अतिरिक्त जुर्माने से बचा जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम मुख्यालय और सभी जोनल कार्यालयों के टैक्स कलेक्शन सेंटर 31 मार्च तक शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे।

निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में बकाया राशि को ब्याज सहित जोड़ा जाएगा। वहीं दुकानों के किराए और लाइसेंस शुल्क के भुगतान में देरी होने पर 50 प्रतिशत तक विलंब शुल्क लगाया जाएगा। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से निगम की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए या जोनल कार्यालयों के काउंटर पर जाकर कर जमा कर सकते हैं।

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