सनातन दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा की जमानत मंजूर, कल हो सकते हैं रिहा
मंगलवार को पुलिस अजय शर्मा को लेकर स्पेशल सीजीएम कोर्ट पहुँची। अजय शर्मा के वकील विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि चौक थाने में दर्ज मामले (क्राइम संख्या 100/24) में कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार की दो जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अजय शर्मा को अगले दिन रिहा किया जा सकता है। इससे पहले, सोमवार को उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई का समय 18 अक्टूबर निर्धारित किया गया था।
अजय शर्मा के खिलाफ दो मामले दर्ज हैं। पहला मामला चौक में क्राइम नंबर 100/24 बीएनएस की धाराओं 299, 298, 353(2), 333 और 196 के तहत दर्ज है। इसी तरह, सिगरा थाने में क्राइम नंबर 300/24 भी उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस ने उन्हें 3 अक्टूबर से जिला कारागार में हिरासत में रखा था और रिमांड की मांग की थी।
अजय शर्मा के वकील विवेक शंकर तिवारी ने कोर्ट में रिमांड पर आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि पुलिस के पास रिमांड बनाने का अधिकार नहीं है, जब तक नोटिस नहीं दिया गया हो। उन्होंने बताया कि जिन मामलों में 7 वर्ष की सजा का प्रावधान होता है, उनमें पहले नोटिस देना अनिवार्य है। हालांकि, पुलिस ने यह नोटिस नहीं भेजा था। इस पर कोर्ट ने अभियोजन अधिकारी से सवाल किया, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।
विवेक शंकर तिवारी ने यह भी बताया कि यदि कोर्ट रिमांड मंजूर करता है, तो उन्होंने अजय शर्मा की ओर से जमानत याचिका भी पेश की है। उन्होंने मेडिकल ग्राउंड का भी हवाला दिया है, क्योंकि हाल ही में अजय शर्मा की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है।
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