2 महीने कावड़ियों के रूट पर प्रतिबंधित रहेगा मीट और मांस की बिक्री, आदेश की अंदेखी पर होगा मुकदमा !

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वाराणसी। देवधि देव महादेव की नगरी काशी में सावन महीने में आने वाले लाखो कावड़ियों की आस्था को देखते हुए नगर निगम ने दो महीने तक कावड़ यात्रा वाले रूट पर मांस और मीट की दुकानों और विक्री प्रतिबंध लगा दिया है। नगर निगम की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के कावड़ यात्रा वाले रूट पर 4 जुलाई से 31 जुलाई तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। वही इसकी अंदेखी करने पर वाराणसी नगर निगम की पशु चिकित्सा विभाग मुकदमा दर्ज करवा कड़ी कार्रवाई करवाएगी। 
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द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ के दर्शन- पूजन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं और कांवड़ियों को पूरे रास्ते मीट-मांस की विक्री का सामना इस बार सावन के महीने में नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के सख्ती के पश्चात अब वाराणसी नगर निगम ने भी कावड़ियों की सुविधा को लेकर सख्त आदेश दिया है। वाराणसी नगर निगम में पशु चिकत्सा अधिकारी के अनुसार काशी में ने वाले कावड़ियों को इस बार मांस , मीट या इसे बनाने वाले दुकानों को देख धार्मिक भावना आहत नही होगी। इसे लेकर सभी दुकानदारों को आदेश दिया गया है, कि वह अपनी दुकानों को 4 जुलाई से 31 जुलाई तक बंद रखेंगे।
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नगर पशु चिकत्सा अधिकारी डॉक्टर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि कावड़ियों के रूट में वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में करीब दो दर्जन मांस और मीट के साथ इसे बनने वाले दुकानों को चिन्हित किया गया है। उन सभी दुकानदारों को पहले से बता दिया गया है, कि सावन महीने में वह दुकान नही खोलेंगे। यदि इसके बावजूद वह अपनी दुकानों को खोलते है तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। बता दें कि वाराणसी नगर निगम क्षेत्र के भोजुबीर, पांडेपुर, हुकुलगंज, लहुराबीर, मैदागिन, बेनिया,चितईपुर, मंडुवाडीह, महमूरगंज, रथयात्रा और लक्सा मार्ग होते हुए कावड़िया बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचते है। 

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