20 साल पुराने वाहनों के नवीनीकरण को देना होगा दोगुना शुल्क, परिवहन विभाग ने जारी किया नया स्लैब  

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वाराणसी। 20 साल पुराने वाहनों के नवीनीकरण के लिए वाहन स्वामियों को दोगुना शुल्क देना होगा। परिवहन विभाग ने अब वाहनों का शुल्क दोगुना कर दिया है। यह वाहन स्वामियों के ऊपर है कि वे वाहनों को कबाड़ घोषित करते हैं अथवा शुल्क जमाकर उनका नवीनीकरण कराते हैं। परिवहन विभाग की ओर से 20 साल के वाहनों के नवीनीकरण के लिए नया स्लैब जारी किया गया है।  

वाहन स्वामियों को पहली बार 15 साल पूरे होने पर वाहनों का नवीनीकरण कराना होगा। फिर 20 साल पूरा होने पर भी नवीनीकरण कराना होगा। वैसे सड़कों की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर वाहनों की आयु 15 साल घोषित की गई है। 

परिवहन विभाग ने 20 साल की आयु पूरी कर चुके वाहनों के नवीनीकरण के लिए नया स्लैब जारी किया है। इसमें पाच साल की मोहलत दी गई है। नए स्लैब में हर वाहन का दोगुना शुल्क देना होगा।

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