वाराणसी में संपत्तिकर जमा करने वालों को बड़ी राहत, अब 31 जुलाई तक मिलेगी 12% तक की छूट
वाराणसी। नगर निगम ने गृहकर, जलकर और सीवरकर जमा करने वाले भवन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए टैक्स पर मिलने वाली छूट की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। पहले यह छूट 15 जुलाई तक ही निर्धारित थी, लेकिन स्थानीय नागरिकों की मांग और जनहित को देखते हुए महापौर अशोक कुमार तिवारी तथा पार्षदों ने सर्वसम्मति से इसकी समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया।
नगर निगम के इस फैसले से उन लाखों भवन स्वामियों को राहत मिलेगी, जो विभिन्न कारणों से अब तक अपना संपत्तिकर जमा नहीं कर पाए थे। अब वे निर्धारित अवधि के भीतर कर जमा कर छूट का लाभ उठा सकेंगे। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि कार्यकारिणी की संस्तुति के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शहर के करीब 2.33 लाख भवन स्वामियों को यह सुविधा दी जा रही है। सात मई से शुरू हुई इस योजना के तहत समय पर कर जमा करने वाले नागरिकों को 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। वहीं, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन माध्यम से टैक्स जमा करने पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान की जा रही है। इस प्रकार ऑनलाइन भुगतान करने वाले करदाताओं को कुल 12 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
नगर निगम ने कर भुगतान की प्रक्रिया को भी पहले से अधिक सरल बनाया है। भवन स्वामी अब घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आसानी से टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके लिए नगर निगम के आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट पर केवल "Hi" भेजना होगा। इसके बाद संबंधित संपत्ति का डिजिटल बिल प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से सुरक्षित और आसान तरीके से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा।
नगर निगम ने भवन स्वामियों से अपील की है कि वे 31 जुलाई से पहले अपना गृहकर, जलकर और सीवरकर जमा कर निर्धारित छूट का लाभ उठाएं तथा अंतिम समय की भीड़ से बचते हुए डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दें।

