ज्ञानवापी केस की सुनवाई को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

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वाराणसी। ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केस को जिला अदालत से हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की अपील की है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वाराणसी की जिला अदालत में चल रही सुनवाई की गति बेहद धीमी है, जिससे पक्षकारों में नाराजगी बढ़ रही है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले की सुनवाई राम मंदिर केस की तरह हाईकोर्ट में तीन जजों की बेंच द्वारा की जाए, ताकि प्रक्रिया तेज हो सके और जल्द फैसला आए।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णुशंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि वाराणसी कोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट और कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट पहले ही दाखिल हो चुकी हैं, इसके बावजूद सुनवाई में देरी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 महीनों में इस मामले में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, और केवल तारीखें मिल रही हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया कि जिला अदालत में सुनवाई की धीमी गति के कारण मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होने से प्रक्रिया में तेजी आएगी और मामले का त्वरित निपटारा हो सकेगा।

यह याचिका न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से दायर की गई है, ताकि ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले का जल्द समाधान निकल सके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई का इंतजार है, और यह देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में क्या निर्णय लेता है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा और केस को हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे सुनवाई में तेजी आ सके।

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