आजमगढ़ के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व माता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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वाराणसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने जैतपुरा थानाध्यक्ष को आजमगढ़ के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जावेद असलम व उनकी माता मकसूदा बेगम के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। 

प्रकरण के अनुसार चौबेपुर निवासी राजेश यादव ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जावेद असलम ने उसे बताया कि उनके पिता 35 लाख में अपना मकान बेच रहे हैं। इसके बाद राजेश यादव ने मकान के बारे में बातचीत की। तय सौदे के तहत राजेश ने जावेद असलम के माता-पिता के खाते में 35 लाख रूपये ट्रांसफर कर दिये।

पिता के मरने के बाद जावेद असलम मुकर गये और मकान बेचने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसका पूरा पैसा हड़प लिया। इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट में राजेश का पक्ष अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने रखा।

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