ज्ञानवापी के एक मामले में कोर्ट में विपक्षी नहीं हुए पेश, अब 18 अक्टूबर को होगी सुनवाई

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वाराणसी। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हितेश अग्रवाल की अदालत में शनिवार को ज्ञानवापी से जुड़े एक और मामले में विपक्षी पक्ष पेश नहीं हुए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने पहले ही विपक्षी पक्ष को 11 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन वे अनुपस्थित रहे। 

बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने यह मामला दायर किया है। इसमें विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत अधिग्रहित की गई समस्त भूमि को काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वामित्व में घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी से जमीन की अदला-बदली संबंधी डीड को शून्य घोषित करने की अपील की गई है।

वादी पक्ष ने तर्क दिया है कि वह एक आस्थावान हिंदू हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-पाठ करते हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि को मंदिर के नाम पर स्वामित्व में दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष द्वारा मंदिर परिसर की जमीन की अदला-बदली गलत तरीके से की गई है। उन्होंने कहा कि मसाजिद कमेटी का उस जमीन पर कोई कानूनी हक नहीं है, और डीड में दिखाई गई सीमाएं भी त्रुटिपूर्ण हैं। इस कारण वादी ने उस डीड को शून्य घोषित करने की मांग की है।
 

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