नगर निगम सख्त, 31 मार्च तक किराया न देने पर दुकानों का आवंटन होगा निरस्त, सीलिंग की चेतावनी

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वाराणसी। नगर निगम ने बकाया किराया वसूली को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए दुकानदारों को अंतिम चेतावनी जारी की है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2026 तक किराया जमा न करने वाले दुकानदारों का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। आवश्यक होने पर दुकानों को सील भी किया जाएगा।

नगर निगम के अनुसार, शहर में कुल 1,962 निगम की दुकानें हैं, जिनमें विश्वेश्वरगंज, नई सड़क मार्केट, टाउन हॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अर्दली बाजार जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों के कई दुकानदार लंबे समय से किराया जमा नहीं कर रहे हैं। जबकि निगम ने भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाते हुए हर दुकान पर क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध करा दी है, ताकि किराया आसानी से जमा किया जा सके।

सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव ने बताया कि दुकानदारों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है और अब उनके पास किराया जमा करने के लिए महज 18 दिनों का समय बचा है। इसके बावजूद यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो निगम बिना किसी रियायत के आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर देगा।

निगम की इस सख्ती का असर राजस्व वसूली में भी साफ नजर आ रहा है। पिछले तीन वर्षों में किराया वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जहां केवल 80 लाख रुपये की वसूली हुई थी, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 2.72 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 4.79 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हो चुकी है, जो निगम की सख्त नीति का परिणाम माना जा रहा है।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि नोटिस के बाद केवल तीन दिन की अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी। इसके बाद भी सहयोग न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ पुलिस बल की मौजूदगी में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर दुकानों का ताला तोड़कर उन्हें निगम के कब्जे में ले लिया जाएगा। नगर निगम ने दोहराया है कि डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद किराया न जमा करना अब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती जारी रहेगी।

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