मुख्तार के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में एक फरवरी को होगी सुनवाई

mukhtar ansari
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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में बुधवार को फर्जीवाड़ा कर दोनाली बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में बहस हुई। 

आरोपित मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि नियत कर दी गई। अब एक फरवरी को सुनवाई होगी। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सीबी- सीआईडी के अभियोजन अधिकारी उदय राज शुक्ल व एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने इस दौरान मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी की ओर से अन्य अधिवक्ता आदित्य वर्मा, शहनवाज परवेज मौजूद रहे।

बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ दस जून 1987 को दोनाली कारतूसी बंदूक के लाइसेंस के लिए जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया था। इस फर्जीवाड़ा का उजागर होने पर सीबीसीआईडी द्वारा चार दिसंबर 1990 को मुहम्मदाबाद थाना में मुख्तार अंसारी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजद एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। 

जांचोपरांत तत्कालीन आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी के विरुद्ध 1997 में अदालत में आरोप पत्र प्रेषित कर दी गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान गौरीशंकर श्रीवास्तव की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध वाद 18 अगस्त 2021 को समाप्त कर दिया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन, पूर्व डीजीपी देवराज नागर समेत दस गवाहों का बयान दर्ज किया गया है।
 

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