प्रवासी कारोबारी ने वाराणसी के व्यापारी पर बंधक बनाकर जबरन वसूली का लगाया आरोप, एडीसीपी को सौंपा ज्ञापन

नले
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वाराणसी। एक प्रवासी कारोबारी को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने और जबरन एक लाख रुपये वसूलने का मामला सामने आया है। उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले के प्रतिष्ठित साड़ी व्यवसायी राजेश कुमार ने वाराणसी पुलिस के एडीसीपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। 

राजेश कुमार, निवासी ब्रह्मपुर, गंजाम, उड़ीसा, "पदमा सिल्क पैलेस" नामक साड़ी व्यवसायी फर्म के स्वामी हैं, जो वर्ष 1974 से कारोबार में सक्रिय है। उनका व्यापार वाराणसी के मेसर्स अशोक साड़ी, महमूरगंज रोड, थाना सिगरा, के साथ वर्षों से होता आ रहा था। अशोक साड़ी के प्रोपराइटर अशोक शाह और उनके पुत्र अवनीश शाह के साथ व्यापारिक संबंध बिगड़ने के बाद राजेश कुमार ने व्यापारिक लेनदेन बंद कर दिया था।

प्रार्थी के अनुसार, वर्ष 2024 में भेजी गई साड़ियों की गुणवत्ता खराब होने के चलते उन्होंने माल वापस लौटा दिया था, जिससे अशोक शाह और अवनीश शाह ने नाराज होकर रंजिश पाल ली। उन्होंने पुराने लेनदेन से संबंधित अमानत में लिए गए चेकों का दुरुपयोग करते हुए वाराणसी न्यायालय में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत वाद दाखिल कर दिया, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

इस कानूनी प्रक्रिया के बावजूद, अशोक शाह और अवनीश शाह लगातार राजेश कुमार को फोन कर जबरन धन की मांग कर रहे थे। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि हाल ही में वाराणसी आगमन के दौरान अशोक साड़ी के दफ्तर में उन्हें बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया और जबरन एक लाख रुपये वसूल लिए गए।

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