पालीथिन बैग में भरकर डाला जा रहा था मेडिकल वेस्ट, ओरियाना अस्पताल को नोटिस
- अस्पताल की ओर से बल्क वेस्ट जेनेरेटर में किए गए अनुबंध के उल्लघंन पर अस्पताल को चेतावनी
- अनुबंध का अनुपालन न करने पर वसूला जाएगा जुर्माना, होगी जेल
- नगर निगम के सख्त रूख से अस्पताल संचालकों में मची खलबली
वाराणसी। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने मेडिकल वेस्ट का उचित प्रकार से निस्तारण न करने पर ओरियाना अस्पताल के प्रबंधक को नोटिस जारी की है। अनुबंध के उल्लंघन पर जुर्माना व जेल का भी प्रावधान है। नगर निगम की सख्ती से अस्पताल संचालकों में खलबली मची है।
ओरियाना हास्पिटल की ओर से पालीथीन बैग में बायोमेडिकल वेस्ट, इंजेक्शन, एक्सपायर दवाएं, मेडिकल सर्जरी वेस्ट व अन्य हानिकारक मैटेरियल पैक कर डाला जा रहा है, जो जनसुरक्षा के दृष्टिगत कतई उचित नहीं है। ऐसा कर अनुबंध का स्पष्ट उल्लघंन किया जा रहा है। सामन्य कूड़ों में प्रतिबंधित बायोमेडिकल वेस्ट, इंजेक्शन, एक्सपायर दवायें, मेडिकल सर्जरी वेस्ट व अन्य हानिकारक मैटेरियल भी भेजा जा रहा है।
इस संबंध में नगर आयुक्त के पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अन्तर्गत धारा 15(1) का पालन न करने पर पांच साल की कैद या रुपये एक लाख जुर्माना या दोनो हो सकते हैं। इस प्रकार का अपराध जारी रखने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना प्रतिदन लगाया जा सकता है। सात वर्ष का कारावास बढ़ाया जा सकता है। ओरियाना हास्पिटल के प्रबंधक को कड़ा पत्र जारी किया गया है। नगर आयुक्त ने बताया कि ओरियाना हास्पिटल के प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया है। स्वच्छता के प्रति नगर निगम की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो कदापि उचित नहीं है।
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