माफिया मुख्तार अंसारी को सजा के सांसद भाई अफजाल दोषी करार, हिरसात में लिये गये

गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला
भाजपा विधायक कृष्णनंद राय की हत्या व विहिप कोषाध्यक्ष रहे नंदकिशोर रूंगटा अपहरण कांड से जुड़ा है मामला
वाराणसी। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और बांदा जेल में बंद माफिया सरगना मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट शनिवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस बहुप्रतीक्षित मुकदमे में मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुना दी। इसके साथ ही पांच लाख रूपये जुर्माना भी लगाया है। इसके बाद सांसद अफजाल अंसारी पर दोपहर दो बजे फैसला आने की जानकारी मिली। दोपहर दो बजे के बाद शुरू हुई कोर्ट की कार्रवाई में अदालत ने अफजाल अंसारी को दोषी करार दे दिया है। इसके साथ ही सांसद अफजाल को हिरासत में ले लिया गया थ। अब इनके सजा पर फैसला आना बाकी है।
कोर्ट में अफजाल अंसारी व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई। मामला बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण व हत्या के मामले से जुड़ा है। दोनों ही इस केस के गैंग चार्ट में शामिल हैं। दरअसल पहले इस केस की सुनवाई तो 15 अप्रैल को होनी थी। लेकिन न्यायाधीश के अवकाश में होने के चलते अगली तिथि 29 अप्रैल नियत की गई थी।
एमपी/एमएलए कोर्ट में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर केस का मामला चल रहा था। वर्ष 2007 के इस मामले में पिछले 1 अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गयी थी। गौरतलब है कि इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद मुख़्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल की सांसदी पर तलवार लटक गई है।
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