लोकसभा चुनाव: वोटर आईडी न होने पर घबराएं नहीं, इन डाक्यूमेंट्स को दिखाकर कर सकते हैं मतदान, देखिए पूरी लिस्ट
अक्सर देखा जाता है कि लोग वोटर आईडी के अभाव में मतदान से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में वाराणसी प्रशासन ने चुनाव आयोग के निर्देश पर इसके लिए भी तैयारियां कर ली हैं। अब जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं भी होगा, तो वह लोग भी वोट कर सकेंगे।
अपर जिला अधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी बिपिन कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग करना होगा। वहीं जिनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मतदाता पहचान पत्र न होने पर निम्नलिखित दस्तावेजों को दिखाकर आप वोटिंग कर सकते हैं।
वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीभाई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपयन/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आइडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
अन्य निर्वाचन क्षेत्र के लोग भी कर सकेंगे मतदान
यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहाँ वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिवा फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। किसी भी बात के होते हुये भी प्रवासी निर्वाचकों को, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1960 की धारा 20 क के अधीन निर्वावक नामावलियों में पंजीकृत है, उन्हें मतदान केन्द्र में उनको केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।
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