31 मार्च तक टैक्स जमा करने का अंतिम अवसर, बाद में नहीं मिलेगी ब्याज में छूट
वाराणसी। नगर निगम ने स्वर्णिम छूट योजना के तहत 31 मार्च तक गृहकर, जलकर और सीवर कर के पुराने बकाये पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। इसके बाद बकायेदारों को ब्याज सहित कर जमा करना होगा और किसी प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
नगर निगम के अनुसार शहर में कुल 2,33,708 भवन गृहकर, जलकर व सीवर कर के दायरे में हैं। इन पर लगभग 434.65 करोड़ रुपये का बकाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 225.05 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने जोनवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले वसूली अभियान तेज किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 मार्च तक कर जमा न करने वाले भवन स्वामियों को अगले वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की ब्याज छूट नहीं दी जाएगी और बकाया की वसूली सख्ती से की जाएगी। निगम की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जोनवार वसूली की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भेलूपुर जोन में 81.80 प्रतिशत, वरुणापार में 78.19 प्रतिशत और दशाश्वमेध में 71.59 प्रतिशत वसूली दर्ज की गई है। वहीं आदमपुर और सारनाथ जोन में वसूली प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है।
सुविधा के लिए जोन स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। साथ ही नगर निगम की वेबसाइट पर घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा करने की व्यवस्था भी उपलब्ध है। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते कर जमा कर योजना का लाभ उठाएं।

