मकर संक्रांति पर यूपी में 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को राज्यभर में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत घोषित किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और संबंधित सरकारी प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा।

मकर संक्रांति के अवसर पर अवकाश में हुआ संशोधन
सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पूर्व में वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाशों की सूची में संशोधन किया गया है। पहले मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी 2026 (बुधवार) को अवकाश घोषित था, लेकिन अब इसे बदलकर 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) कर दिया गया है। इस संशोधन को औपचारिक रूप से स्वीकृति दे दी गई है।

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत रहेगा अवकाश
सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 15 जनवरी 2026 को घोषित अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत होगा। इसका अर्थ यह है कि इस दिन बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई आधिकारिक कार्य भी प्रभावित रहेंगे, हालांकि आवश्यक सेवाएं सामान्य नियमों के अनुसार संचालित की जा सकती हैं।

पहले जारी अवकाश सूची में किया गया आवश्यक संशोधन
अधिसूचना में यह भी उल्लेख है कि यह निर्णय 17 नवंबर 2025 को जारी शासनादेश के तहत घोषित वर्ष 2026 की अवकाश सूची में संशोधन के रूप में लागू किया गया है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस संशोधन को आधिकारिक अवकाश सूची में सम्मिलित मानें।

सभी विभागों और संस्थानों को भेजी गई सूचना
इस आदेश की प्रतिलिपि राज्य शासन के समस्त प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, उच्च न्यायालय, विधानसभा सचिवालय सहित सभी संबंधित विभागों और संस्थानों को आवश्यक कार्रवाई और जानकारी के लिए भेज दी गई है। साथ ही, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को इसे व्यापक रूप से प्रचारित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शासन ने की आधिकारिक पुष्टि
यह अधिसूचना प्रमुख सचिव की स्वीकृति से जारी की गई है और तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। शासन का कहना है कि संशोधित तिथि के अनुसार ही अब मकर संक्रांति का सार्वजनिक अवकाश मान्य होगा।

ं

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