डिस्प्ले बोर्ड काम न करने पर रेलवे पर 20 लाख जुर्माना, उपभोक्ता आयोग न्यायालय ने दिया आदेश 

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वाराणसी। बनारस रेलवे स्टेशन पर लगा डिस्प्ले बोर्ड काम न करने से जुड़े एक मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अन्यायालय ने रेलवे पर 20 लाख 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। पीड़ित ने पिछले साल 11 नवंबर को वाद दर्ज कराया था। इसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने आदेश दिया है। 

बनारस रेलवे स्टेशन पर डिस्प्ले बोर्ड ठीक से काम न करने की वजह से कोच से दूर होने पर ट्रेन में सवार होने के दौरान एक व्यक्ति गिर गया था। 66 साल के दुर्गेशचंद्र गौतम 20 अगस्त 2024 को पत्नी सुधा गौतम के सात बनारस से अलीगढ़ तक एसी कोच में रिजर्वेशन कराया था। प्लेटफार्म पर डिस्प्ले नहीं चलने के कारण ट्रेन का कोच दूर रह गया। इससे प्लेटफार्म पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। 

इसी दौरान दुर्गेशचंद्र गौतम प्लेटफार्म पर गिर गए और उनके घुटनों में चोट लग गई। यात्रियों की मदद से पत्नी ने किसी तरह सीट तक पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने फोन से अपने अधिवक्ता पुत्र देवेश गौतम को इसकी जानकारी दी। देवेश ने लापरवाही और सेवा में कमी के कारण अलीगढ़ उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के न्यायालय में 40 लाख 25 हजार का मुआवजा देने का वाद दाखिल किया था। 

आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय और पूर्णिमा राजपूत की तीन सदस्यीय पीठ ने बहस सुनने के बाद रेलवे को 20 लाख 25 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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