वाराणसी में जिला अधिकारी ने किया मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ, 6 फरवरी तक दावा–आपत्ति का अवसर

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वाराणसी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत जनपद के समस्त बूथों पर मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन कर दिया गया है। इसी क्रम में मंगलवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने आर्य महिला इंटर कॉलेज में दीप प्रज्ज्वलित कर मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। उन्होंने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में लगे सभी कार्मिकों को निर्देश दिए कि नो-मैपिंग वाले मतदाताओं को समय से नोटिस जारी किए जाएं और दावे, आपत्तियों व नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया में पूरी सतर्कता बरती जाए।

राजनीतिक दलों को सौंपी गई विधानसभावार मतदाता सूची
इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी तहसील सदर स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभावार मतदाता सूची वितरित की। उन्होंने आगे की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी और मतदाता सूची को शुद्ध व अद्यतन बनाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार सहित निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

नो-मैपिंग मामलों में 27 फरवरी तक सुनवाई
उप जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि नो-मैपिंग वाले मतदाताओं को ईआरओ/एईआरओ द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। ऐसे मामलों में 06 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 के बीच सुनवाई की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुल 210 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) की तैनाती की गई है।

6 फरवरी तक कर सकते हैं दावा–आपत्ति
प्रशासन ने जनपद के सभी मतदाताओं से अपील की है कि यदि 01 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता नामावली में किसी नाम को शामिल कराने, किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने या किसी प्रविष्टि में संशोधन कराने की आवश्यकता हो, तो वे 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूपों में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म-6, 6क, 7 एवं 8 का उपयोग किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा
मतदाता अपने दावे या आपत्तियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय या संबंधित मतदान केंद्र पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। मतदाता voters.eci.gov.in वेबसाइट या ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। प्रशासन ने अपील की है कि सभी मतदाता समय रहते सूची की जांच कर लें, ताकि अंतिम मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे।

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