ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की ख़ारिज, अब सुनवाई के लिए मिली अगली तारीख

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वाराणसी/प्रयागराज। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को 15 दिन तक स्थगित करने की मांग पर मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 6 फरवरी की तारीख की तारीख दी है। फिलहाल 6 फरवरी तक पूजा पाठ जारी रहेगी। अदालत ने पूजा-पाठ रोकने को लेकर कोई आदेश नहीं दिया।

कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से 6 फरवरी तक अपने अपील में संशोधन करने को कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को आदेश कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह देखते हैं कि रिसीवर को नियुक्त करने में इतनी जल्दीबाजी क्यों की गई? मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि हिंदू पक्ष के आवेदन पर 17 जनवरी को वाराणसी जिलाधिकारी को तहखाना का रिसीवर नियुक्त करने की अनुमति दी गई और 31 जनवरी को पूजा की अनुमति देने का आदेश पारित किया गया। 

हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि चार तहखाने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हैं, लेकिन इस बात का कोई दवा नहीं है कि हिंदू पक्ष किस तहखाना में प्रार्थना करना चाहता है? जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि हिंदू पक्ष चार तहखानों में से एक व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ की मांग कर रहा है।

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंध करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मस्जिद परिसर के भीतर खाने में पूजा पाठ के वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस केस की सुनवाई के लिए 6 फरवरी की अगली तारीख की है।
 

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