शस्त्र मामले में मुख़्तार को उम्रकैद तो हो गई, लेकिन शस्त्र जमा ही नहीं किया, अब वाराणसी कोर्ट में चलेगा केस
प्रकरण के मुताबिक, माफिया मुख्तार ने डीएम/एसपी के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस लिया था। पुलिस ने मुकदमे में विवेचना पूरी कर 25 जुलाई 2021 को मुख्तार के खिलाफ आयुध अधिनियम की धारा 21/25 के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। हाई कोर्ट के आदेश पर गाजीपुर की जिला अदालत में लंबित मुकदमे को यहां स्थानांतरित किया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा दो शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किए जाने के बाद शस्त्रों को जमा नहीं करने पर मुख्तार के खिलाफ नौ अप्रैल 2021 को मुहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार को मामले की पत्रावली विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में पेश की गई। अदालत ने सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख तय की है।
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