ग्रीन बेल्ट में अवैध तरीके से वेडिंग हॉल का निर्माण, विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कराया टीनशेड स्ट्रक्चर, मचा हड़कंप

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वाराणसी। विकास प्राधिकरण प्रवर्तन टीम ने सोमवार को जोन-1 के अंतर्गत ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में बने एक अवैध वैंक्वेट हॉल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। यह निर्माण बुद्ध नगर कॉलोनी, पुराना वरुणा ब्रिज, थाना कैंट के अंतर्गत गोपाल यादव द्वारा किया गया था, जो ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में लगभग 1000 वर्गमीटर में टिनशेड के रूप में अस्थायी वैंक्वेट हॉल/रेस्टोरेंट के रूप में तैयार किया गया था।

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प्राधिकरण के अनुसार, यह निर्माण उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27 का स्पष्ट उल्लंघन था। इसी आधार पर प्राधिकरण ने 10 अक्टूबर 2024 को ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया था। वाराणसी महायोजना 2031 के अनुसार वरुणा नदी के तट से 50 मीटर तक का क्षेत्र ग्रीन बेल्ट घोषित है, जिसमें कोई भी व्यावसायिक निर्माण, विशेषकर वैंक्वेट हॉल अथवा रेस्टोरेंट, पूर्णतः निषिद्ध है।

निर्माणकर्ता द्वारा पारित ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 622/2025 दायर की गई थी, जिसे साक्ष्यों के अभाव में निरस्त कर दिया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने सोमवार 5 मई 2025 को प्रवर्तन टीम और पुलिस बल की उपस्थिति में उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई में जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार, प्रवर्तन दल, सुपरवाइजर और स्थानीय पुलिस बल मौजूद रहा।

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