कफ सिरप कांड में आरोपियों को हाईकोर्ट से करारा झटका, गिरफ्तारी का रास्ता हुआ साफ
प्रयागराज/वाराणसी। नशीले कफ सिरप से जुड़े चर्चित मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत सभी आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करने से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सभी 40 आरोपियों की गिरफ्तारी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
कोर्ट ने याचिकाएं कीं खारिज
शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की प्रकृति गंभीर है और इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई बनती है। इसी के साथ कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
एनडीपीएस एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। कोर्ट के इस रुख से साफ हो गया है कि मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जांच एजेंसियों को मिली बड़ी राहत
याचिकाएं खारिज होने के बाद जांच एजेंसियों को बड़ी राहत मिली है। अब पुलिस और संबंधित एजेंसियां बिना किसी कानूनी बाधा के आरोपियों की गिरफ्तारी की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में तेज कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
मामले ने खींचा है पूरे प्रदेश का ध्यान
नशीले कफ सिरप कांड ने पहले ही प्रदेश स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं। बड़ी संख्या में आरोपियों के शामिल होने और अवैध नशे के नेटवर्क के सामने आने से यह मामला गंभीर बन गया था। हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब इस केस में अगला बड़ा कदम गिरफ्तारी के रूप में देखने को मिल सकता है।

