ज्ञानवापी और शृंगार गौरी से जुड़े मामलों की सुनवाई 21 सितंबर तक स्थगित
वाराणसी। शनिवार को प्रभारी जिला जज की अदालत में शृंगार गौरी और ज्ञानवापी से संबंधित कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई टल गई। अब इन मामलों की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। जिला जज के जनपद से बाहर होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई।
वादी किरण सिंह के मामले में अन्य वादी विकास शाह और विद्याचंद्र द्वारा काफी समय पहले दाखिल की गई एक अर्जी पर सुनवाई होनी थी। इस अर्जी में उनके वकील को शपथ पत्र प्रस्तुत करना था, जिसमें यह स्पष्ट करना था कि जिला जज के आदेश के खिलाफ कोई याचिका हाईकोर्ट या अन्य अदालत में दाखिल की गई है या नहीं। इसके अलावा, राखी सिंह द्वारा दाखिल बंद तहखानों के सर्वेक्षण से संबंधित अर्जी पर भी सुनवाई होनी थी।
लॉर्ड ज्योतिर्लिंग आदिविशेश्वर विराजमान के वादमित्र अधिवक्ता अनुष्का तिवारी और इंदु तिवारी द्वारा 1991 के मूल वाद को जिला जज की अदालत में स्थानांतरित करने की अर्जी पर भी सुनवाई नहीं हो सकी। इसके साथ ही, सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद द्वारा जिला जज की अदालत में दाखिल की गई रिवीजन अर्जी पर भी सुनवाई टाल दी गई।
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