हाईकोर्ट में टल गई ज्ञानवापी के वजू खाने के ASI सर्वे की सुनवाई, मुस्लिम पक्ष उपस्थित नहीं हुआ तो कोर्ट ने दी नई तारीख
ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने के एएसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे किया गया है उसी तरह से सील किए गए वजूखाने का भी सर्वे किया जाना चाहिए।
इस मामले में इससे पहेल इलाहाबाद हाईकोर्ट में 22 मई को सुनवाई हुई थी। जिसके बाद बुधवार को अंजुमन इंतेजामिया कमेटी को अपना जवाब दाखिल करना था। तब सुनवाई के बाद जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष दूसरी बेंच के गठन के लिए भेजा था। अब कोर्ट नंबर 69 में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई करेगी।
ज्ञानवापी परिसर में मई 2022 में हुए कोर्ट कमिशन के सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग मिलने पर वजुखाने को सील कर दिया गया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे फव्वारा बताया जाता है लेकिन हिन्दू पक्ष उसके शिवलिंग होने का दावा करता है। इससे पहले ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे किया गया था। जबकि वजूखाने का सर्वे नहीं हुआ था। कोर्ट के आदेश पर ये हिस्सा सील बंद है।
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