वजूखाने में गंदगी व हेट स्पीच मामले में 30 मार्च को होगी सुनवाई, अखिलेश और ओवैसी के खिलाफ दर्ज है केस

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वाराणसी। अपर जिला जज नवम बिनोद कुमार सिंह की अदालत में शनिवार को ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाना में गंदगी व शिवलिंग की आकृति पर दिये गये विवादित बयान मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई टल गई। शनिवार को निगरानी कर्ता की ओर से कोई अन्य तिथि देने की गुहार लगाई गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च की तिथि नियत की है। 

प्रकरण के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडे और अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ निगरानी अर्जी दाखिल की है। जिसमें कहा है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में नमाजियों द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। उनका दावा है वह स्थान स्थान हमारे अराध्य देव शिव का है।

यह भी कहा है कि शिवलिंग की आकृति को लेकर एआइएमआइएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कुछ नेताओं ने गलत बयानबाजी कर हिन्दूओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। इसलिए अखिलेश, ओवैसी व अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लोअर कोर्ट में खारिज होने के बाद वादी ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की। 
 

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