कैथी टोलप्लाजा के निरस्त करने के NHAI के आदेश को HC ने किया रद्द, कहा – अधिकारियों ने मनमाने तरीके से आदेश पारित किया 

allahabad court
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वाराणसी। चौबेपुर क्षेत्र के कैथी टोल प्लाजा के संचालक एके कंस्ट्रक्शन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट NHAI द्वारा निरस्त किए जाने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्राधिकरण के अधिकारियों पर बिना याची पक्ष को गौर किए व मनमाने तरीके से आदेश पारित किया है। यह आदेश हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने याची के अपील पर दिया है। 

कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि अधिकारीयों ने न सिर्फ याची के स्पष्टीकरण को नजरअंदाज कर आदेश पारित किया बल्कि याची द्वारा पेनल्टी जमा कर देने के बाद भी उसे ब्लैक लिस्ट कर उस पर दोहरा दंड लगाया। कोर्ट ने कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने और उसे आगामी ठेके के लिए ब्लैक लिस्ट करने के आदेश को रद्द करते हुए कंपनी को नए सिरे से नोटिस जारी कर नियमानुसार सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

याची का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि कंपनी पर टोल पर पैसों की वसूली करने और मारपीट के आरोप में 24 मई 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका उसने जवाब दिया। इसके बाद उसका ठेका निलंबित करते हुए से 6 माह के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। 

अधिकारियों ने शो कॉज नोटिस पर याची द्वारा दिए गए उत्तर का संज्ञान ही नहीं लिया। इससे स्पष्ट है कि अधिकारियों ने शो कॉज नोटिस जारी करने से पहले ही याची के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया था। उसके खिलाफ पारित आदेश नैसर्गिक न्याय का हनन है, साथ ही समानुपातिकता के सिद्धांत का भी उल्लंघन किया है, जो दंड दिया गया है वह याची द्वारा किए गए अपराध तुलना में ज्यादा है।

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