ज्ञानवापी के वजूखाने की पुनर्विचार याचिका HC ने की स्वीकार, दोनों पक्षों को जारी किया नोटिस

gaynvapi HC order
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वाराणसी/प्रयागराज। ज्ञानवापी के वजूखाने के ASI सर्वे की मांग वाली पुनर्विचार याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हिन्दू पक्ष की वादी महिला राखी सिंह की ओर दाखिल याचिका पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने याचिका पढ़ने के बाद इंतजामिया कमेटी, मुस्लिम पक्ष और वादी पक्ष को नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपनी बात रखने के लिए अवसर दिया है। 

इस याचिका में पहले वाराणसी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जिला जज ने हिंदू पक्ष की इस याचिका को ख़ारिज कर दिया था, जिसके बाद राखी सिंह की ओर से ASI सर्वे के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई की अगली तारीख आज शाम तक निर्धारित हो जाएगी। 

न्यायमूर्ति रोहति रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने राखी सिंह की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई की। श्रृंगार गौरी पूजन वाद 2022 [वर्तमान में जिला न्यायालय में लंबित] केस में अधिवक्ता सौरभ तिवारी और विकास कुमार उपस्थित हुए। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ के समक्ष अमिताभ त्रिवेदी और विकास कुमार ने तर्क दिया कि वजूखाना क्षेत्र का ASI सर्वे आवश्यक है, ताकि सम्पूर्ण संपत्ति का धर्मिक चरित्र निर्धारित किया जा सके। 

बता दें कि जिला जज के आदेश पर बीते वर्ष वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का ASI सर्वे कराया गया था। जिसकी सर्वे रिपोर्ट बीते 25 जनवरी को हिंदू पक्ष ने सार्वजनिक किया। 
 

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